एडीजे कोर्ट ने 20 साल पुराने हुए एक मर्डर केस में 11 लोगो को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। इस मामले में कुल 16 आरोपी शामिल थे, जिसमे से पांच की मौत हो चुकी थी। बाकी 11 आरोपियों को उम्रकैद और 10 हजार रुपए के आर्थिक दंड से दंडित किया गया। कोर्ट ने यह सजा सुनाने के बाद सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया।
अभियोजक विशंभर दयाल ने बताया
उन्होंने बताया-भिवाड़ी एडीजे शीथल गांव के रहने वाले बिल्लू उर्फ़ वीरेंद्र (49) पुत्र श्योराम, खुशीराम (पुत्र फूलाराम), लीलू (64) पुत्र छाजूराम, उगन्ती (66) पत्नी लीलू राम, विक्रम (49) पुत्र खुशीराम, सतीश (55) पुत्र श्योराम, ओमप्रकाश (59) पुत्र राम सिंह, बाबूलाल (49) पुत्र शेर सिंह मनिया (78) पत्नी राम सिंह, राजेश (52) पुत्र खुशीराम और धर्मपाल उर्फ़ धर्म सिंह (50) पुत्र राम सिंह को उम्रकैद की सजा सुनाई थी।
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इस मामले में पांच आरोपियों की पहले ही मौत हो चुकी थी, जिनमें शेर सिंह पुत्र फूलाराम, वीरेंद्र सिंह, श्योराम, सीरिया उर्फ श्री राम और मेवा पुत्र शेर सिंह शामिल थे।
खेतों में काम करते समय हुआ हमला एक की मौत
भिवाड़ी थाने में 2004 को अनेक गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। शीथल गांव के निवासी कुडियाराम ने मामला दर्ज कराया था कि वह अपने खेत में सरसों की कटाई कर रहे थे, तभी अचनाक कई लोगों ने उन पर हमला कर दिया। इस हमले में अमित चंद को सिर, छाती और हाथ में गंभीर चोट लगी। उनके परिवार के सूबे सिंह, कालूराम, धर्मवीर, कुडियाराम, समोती पत्नी रामस्वरूप, सुकान्त पत्नी सूबे सिंह, मुन्नी पत्नी धर्मवीर, मिथिलेश पत्नी कालूराम और रामस्वरूप भी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। अमित चंद की इलाज के दौरान मौत हो गई थी।